






श्री मंदिर चढ़ावा सेवा ऐप के माध्यम से, आपका चढ़ावा आपके द्वारा चुने गए मंदिर में हमारे अनुभवी पुरोहितों द्वारा पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ अर्पित किया जाएगा, जिससे आपको दिव्य आशीर्वाद और समृद्धि प्राप्त होगी।
हां, चढ़ावा बुक करने के बाद आपको प्रमाणपत्र तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। आप अपने बुक किए गये चढ़ावे का सर्टिफिकेट 'सेवाएँ' पेज पर 'आपकी बुकिंग्स' में देख सकते हैं।
आपके द्वारा बुक किया गया चढ़ावा नियमित दिनों और पर्वों पर अर्पित किया जाता है। चढ़ावे का वीडियो 48-72 घंटों के भीतर आपके साथ साझा किया जाएगा।
चढ़ावा बुकिंग के दौरान, आप जो भी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, वही जानकारी हमारी टीम मंदिर के पुरोहित जी के साथ साझा करती है। उसी के आधार पर हमारे पुरोहित जी आपका चढ़ावा आपके नाम और गोत्र के अनुसार विधिपूर्वक अर्पित करते हैं।
श्री मंदिर एक ऐसा एप्लिकेशन है जो भारत के 100 से भी अधिक प्रसिद्ध मंदिरों में घर बैठे चढ़ावा बुक करने का अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही, श्री मंदिर चढ़ावा सूची में महत्वपूर्ण तिथियों और त्योहारों पर विशेष मंदिरों में चढ़ावा उपलब्ध रहता है, जिसे आप आसानी से बुक कर सकते हैं।
जी हां, आप एक से अधिक चढ़ावे चुन सकते हैं और इन्हें एक ही ऑर्डर में शामिल कर सकते हैं।
यदि आपके चढ़ावे में कोई भी समस्या उत्पन्न हो, तो चिंता न करें। आप हमारी श्री मंदिर ग्राहक सेवा टीम से 💬7829661119, 📞 08071174417 पर संपर्क कर सकते हैं, जो आपकी सहायता के लिए तत्पर है।
हम एक लाभकारी (For-Profit) तकनीकी कंपनी हैं, जो मंदिरों एवं/या पंजीकृत चैरिटेबल संस्थाओं (जैसे NGOs, सेक्शन 8 कंपनियाँ एवं ट्रस्ट्स) के लिए स्वैच्छिक दान के संग्रह और वितरण की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। हम अपनी सेवाओं के लिए एक मामूली सेवा/प्रोसेसिंग शुल्क (यदि लागू हो) लेते हैं, और सभी लेन-देन पूर्णतः सुरक्षित एवं पारदर्शी होते हैं। हमारी भूमिका केवल दानकर्ताओं और दान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के बीच सुरक्षित एवं पारदर्शी लेन-देन को सक्षम बनाने तक सीमित है। हम FCRA (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) के अंतर्गत अनुमति के बिना किसी भी विदेशी अंशदान को न तो आमंत्रित करते हैं और न ही स्वीकार करते हैं।
हम स्वयं को चैरिटेबल ट्रस्ट, धार्मिक न्यास या गैर-लाभकारी संस्था के रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं, जब तक कि ऐसा स्पष्ट रूप से उल्लेखित न हो और वह संस्था प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत न हो। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के अंतर्गत कर छूट केवल तभी लागू होती है, जब दान प्राप्त करने वाली NGO के पास वैध 80G प्रमाणपत्र हो और उसने उसी के अनुरूप रसीद जारी की हो। हम किसी भी कर लाभ की गारंटी नहीं देते, जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से उल्लेखित न किया गया हो। हमारे प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके, आप यह स्वीकार करते हैं कि आपका दान स्वैच्छिक है और आप स्वयं अपने दान से जुड़े कानूनी, कर एवं वित्तीय प्रभावों की पुष्टि करने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार हैं।